भिण्ड, गोहद सत्र न्ययालय ने नाबालिग लडकी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों को 20- 20 साल का सश्रम कारावास और 11-11 हजार रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है.
यह मामला मालनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम टुडीला की एक नाबालिग लडकी के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म का है. जिसमें जज डी सी थपलियाल ने राजेश और तिलक जाटव को दोषी पाए जाने पर 20-20 साल का कारावास और 11-11 हजार रुपए के अर्थदण्ड सं दंडित किया.
गौरतलब 15 साल की किशोरी के पिता की शिकायत पर मालनपुर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ बालिका लैंगिक संरक्षण अधिनियम में मामला दर्ज किया था. जबकि किशोरी को राजेश के कब्जे से छुड़ाया गया था.