नई दिल्ली,शहाबुद्दीन की बिहार में मौजूदगी को लेकर अंदरखाने में परेशान रही बिहार की नीतिश सरकार को अंतत: सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से राहत महसूस हुई होगी. शीर्ष अदालत ने बुधवार को आदेश दिया कि राजद नेता एवं पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को बिहार की सीवान जेल के बजाय दिल्ली की तिहाड़ जेल में स्थानांतरित कर दिया जाए,जिसस कि उनके खिलाफ जो भी मामले बिहार में सुने जा रहे हैं.उनमें निष्पक्ष सुनवाई की जा सके.
शहाबुद्दीन को एक सप्ताह में तिहाड जेल में शिफ्ट करने का कोर्ट ने आदेश बिहार सरकार को दिया है. यह फैसला दो जजों की पीठ ने दिया. जिसमें न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति अमिताव रॉय शामिल थे. पीठ का कहना था कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करना उसका कर्तव्य है.कोर्ट ने आदेश दिया कि शहाबुद्दीन के खिलाफ सुनवाई तिहाड़ जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के द्वारा कराएं.
गौरतलब है कि सीवान के चंद्रकेश्वर प्रसाद एवं आशा रंजन की तरफ से शहाबुद्दीन को सीवान जेल से स्थानांतरित करने की याचिका दायर की गई थीं. याचिकाकत्र्ता में से एक चंद्रकेश्वर प्रसाद के तीन बेटे दो अलग-अलग हादसों में जान गवां बैठे थे.जबकि आशा के पति पत्रकार राजदेव रंजन की सीवान में हत्या कर दी गई थी.