भोपाल, अब वाहनों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाना अनिवार्य हो गया है. सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद मध्यप्रदेश में इसे अभियान चलाकर जाँच का बिन्दु बनाया जायेगा. इससे वाहन इंश्योरेंस की संख्या में वृद्धि होगी और घायलों को इंश्योरेंस राशि मिल सकेगी.
अपर मुख्य सचिव, गृह के.के. सिंह की अध्यक्षता में हुई मध्यप्रदेश राज्य सडक़ सुरक्षा क्रियान्वयन समिति की बैठक में यह बात कही गयी. सिंह ने 463 ब्लेक स्पॉट सुधारने के लिये कार्य-योजना बनाने के निर्देश संबंधित को दिये. सिंह ने नये वित्तीय वर्ष का प्रशिक्षण कैलेण्डर तैयार करने को भी कहा है. बैठक में प्रमुख सचिव परिवहन एस.एन. मिश्रा, प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती नीलम शमी राव, परिवहन आयुक्त शैलेन्द्र श्रीवास्तव, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विजय कटारिया, गृह सचिव डी.पी. गुप्ता, सचिव लोक निर्माणचन्द्रप्रकाश अग्रवाल सहित अन्य संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे.