नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश के चर्चित व्यापमं घोटाले की जद में आए 634 से अधिक छात्रों के दाखिले रद्द कर दिए हैं. इन्हें सामूहिक नकल का दोषी पाया गयाथा .इस प्रकार चीफ जस्टिस जेएस खेहर वाली पीठ ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा.
फैसले से 2008-12 के सत्र में दाखिला पाने वाले छात्रों के मंसूबे टूट गए हैं. फैसले के बाद व्यापम के तहत 5 वर्ष के लिए रूक्चक्चस् में एडमिशन लेने वाले छात्रों सहित सभी 634 छात्रों के दाखिले निरस्त हो गए हैं.
काबिलेगौर है पूर्व में 268 छात्रों की याचिका पर शीर्ष अदालत की दो जजों वाली बेंच ने फैसला दिया था कि सभी 634 छात्रों को ग्रेजुएशन पूरा करने पर पांच साल भारतीय सेना के लिए बिना किसी वेतन पर काम करना पड़ेगा. जिसके बाद ही उन्हें डिग्री मिलती. सिर्फ गुजारे भत्ते से ही उन्हें काम चलाना पड़ता. घोटाले की जांच के दौरान कई लोगों की मौत और देश का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला होने की वजह से यह चर्चा में रहा है.