नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने सहारा के मुंबई स्थित ऐम्बी वैली टाउनशिप प्रॉजेक्ट को जब्त करने का आदेश दिया है. अभी सहारा चिटफंड मामले पर सुनवाई चल रही है.
अब सहारा को उन संपत्तियों की सूची देना होगी जिन पर कोई कर्ज नहीं है. जिसके बाद उनकी नीलामी कर पैसों की वसूली कर देनदारी चुकता की जाएगी. अदालत 14,799 करोड़ के बकाये की सुनवाई कर रही है.
सहारा जुलाई, 2019 तक बकाया राशि चुकाने की बात कह रहा है.इसबीच सुब्रत रॉय संपत्तियों की सूची सौंपे जाने तक परोल पर जेल से बाहर ही रहेंगे. 27 फरवरी को अब अगली सुनवाई होगी.सहारा ने मान लिया है कि उसे 14,000 करोड़ सेबी को देने हैं,लेकिन वह 11,000 करोड़ का ही भुगतान कर सका हैं.