नई दिल्ली, दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले दिनों बीएसएफ जवान के वायरल वीडियो में दिखी खाद्य सामग्री की गुणवत्ता पर दायर जनहित याचिका पर केंद्रीय गृह मंत्रालय से रिपोर्ट तलब की हैै .
दरअसल,जवान तेज कुमार यादव ने सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर उसमें नियंत्रण रेखा पर जवानों को दी जाने वाले भोजन सामग्री की गुणवत्ता को खराब बताया था .
यह याचिका केन्द्र सरकार के पूर्व कर्मी पूर्णचंद आर्या ने दायर की है. मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी और न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल ने याचिका पर सुनवाई करते हुए जवानों को दिये जाने वाले भोजन की कथित खराब गुणवत्ता पर बीएसएफ, सीआईएसएफ, सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), असम राइफल्स और भारत तिब्ब्त सीमा पुलिस (आईटीबीपी) से भी इस संबंध में अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है .
बीएसएफ की तरह से न्यायालय में हाजिर हुए अधिवक्ता गौरांग कंठ ने पीठ को बताया कि बल ने पहले ही घटना के तत्काल बाद जांच करा ली है और अदालत ने उसके बाद यह आदेश दिया है. गौरतलब है कि वीडियो वायरल होने के बाद गृह मंत्रालय ने इस संबंध में रिपोर्ट मांगी थी . याचिकाकर्ता ने यह भी अनुरोध किया है कि जवान यादव के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किये जाने का निर्देश दिया जाये लेकिन पीठ ने इस संबंध में कोई आदेश जारी करने से मना कर दिया .