भोपाल, शिवपुरी में सीवर लाईन के मेन होल की सफ ाई करते समय दो सफ ाई कर्मियों की अमानवीय मौत के मामले में मानव अधिकार आयोग ने मृतकों के परिजनों को दस-दस लाख रूपए की क्षतिपूर्ती राशि एक माह में दिए जाने की अनुशंसा की है. आयोग व्दारा इस सिलसिले में प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन को अनुशंसा की प्रति भेज दी गई है.
मृतक कल्ला पुत्र तेज सिंह वाल्मीक एवं राजू उर्फ हल्के पुत्र इतवारी वाल्मीक को नगर निकाय व्दारा सही यंत्र उपलब्ध न कराकर ’’हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध एवं उनका पुर्नवास अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का पालन नहीं किया जाकर उनके जीने के अधिकार को छीना गया है. आयोग ने प्रकरण में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा-18 (सी) के अंतर्गत मृतक कल्ला पुत्र तेज सिंह वाल्मीक एवं राजू उर्फ हल्के पुत्र इतवारी वाल्मीक के परिवार को दस- दस लाख रूपए की क्षतिपूर्ती राशि एक माह में दिए जाने की अनुशंसा की है.