नई दिल्ली। शादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए ढाई लाख रुपये की एकमुश्त रकम निकालने की घोषणा पर मंगलवार से अमल शुरू हो जाएगा।
आरबीआइ ने सोमवार शाम इस संबंध में बैंकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। हालांकि, इतनी कड़ी शर्ते लगा दी हैं कि यह राशि निकालना बेहद मुश्किल होगा।
शादी के खर्च के नाम पर पैसा निकालने वाले के खाते में 8 नवंबर (नोट बंदी की तारीख) से पहले मौजूद बैलेंस से ही धन की निकासी संभव होगी।
शादी-विवाह के नाम पर अपने खातों से 2.5 लाख रुपये निकालने के लिए शादी के कार्ड, मैरिज हॉल और कैटरिंग सेवा के लिए किए गए एडवांस पेमेंट की प्रति देनी होगी। रिजर्व बैंक ने शादी के खर्च को वास्ते माता या पिता के खातों से राशि निकालने के लिए ये कड़ी शर्तें रखी हैं।
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ये हैं शर्तें
-निकासी की अनुमति 8 नवंबर के सरकार के निर्णय से पहले के उपलब्ध राशि से ही होगी, उसी दिन सरकार ने 500 और 1,000 रुपये के नोट पर पाबंदी की घोषणा की थी
-बैंकों को यह भी कहा गया है कि इस प्रकार की निकासी के लिए रिकॉर्ड रखें. उन्हें उन लोगों की सूची सौंपनी होगी जिन्हें उस राशि से भुगतान किया गया है। बैंकों में नकदी की कमी को देखते हुए निकासी पर कुछ पाबंदी लगाए गए हैं।
-पैसा माता-पिता या वह व्यक्ति निकाल सकता है, जिसकी शादी होनी है।
-उन लोगों की विस्तृत सूची भी होनी चाहिए, जिसके भुगतान के लिए राशि निकाली गई है, साथ ही ऐसे लोगों से घोषणापत्र भी लेना होगा कि उनके पास कोई बैंक खाता नहीं है। सूची में यह भी होना चाहिए कि किस मकसद से प्रस्तावित भुगतान किया जा रहा है।
– बैंकों को परिवार को नकद के बिना एनईएफटी, आरटीजीएस, चैक, ड्राफ्ट या डेबिट कार्ड जैसे अन्य साधनों से भुगतान के लिए प्रोत्साहित भी करना चाहिए।
-आरबीआइ द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा।
ये एहतियात भी जरूरी
-साक्ष्य के तौर पर शादी का कार्ड, एडवांस के तौर पर दी गई रकम जैसे मैरिज हाल की रसीद, कैटर्स को दी गई एडवांस राशि की रसीद, वगैरह।
-शादी के लिए किस-किस को भुगतान करना है, उनकी सूची मुहैया करानी होगी, बैंकों को ये सभी दस्तावेज संभाल कर प्रमाण के रूप में रखना होगा।
-यह पैसा सिर्फ उन्हें नकद भुगतान किया जा सकेगा जिनके बैंक अकाउंट नहीं है। भुगतान करने से लिखित घोषणापत्र लेना होगा कि उनका बैंक खाता नहीं है।
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